- DO NOT PAY BRIBE -
-रिश्वत का भुगतान नही करें -
If anybody in EdCIL India Ltd. asks for bribe or if you have any information
on corruption in the organisation or if you are a victim of corruption in EdCIL
you can submit your complain to CVO/EdCIL by post or through E-complaint.
यदि एडसिल भारत लिमिटेड में कोई भी रिश्वत मांगता है या यदि आपके पास संस्थान में भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना है या यदि आप एडसिल में भ्रष्टाचार के शिकार हैं तो आप अपनी शिकायत सीवीओ/एडसिल को पोस्ट द्वारा या ई-शिकायत के माध्यम से भेज सकते हैं।
Filing of Complaints
शिकायत दर्ज करना
The purpose of e-Complaints is to bring more transparency into the system. All complaints
are processed after confirming the veracity of the complainant and further action
is taken as per laid down procedure under CVC/IRVM Guidelines. No action is taken
on the anonymous / pseudonymous complaints according to CVC guidelines.
ई-शिकायत का उद्देश्य व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाना है। शिकायतकर्ता की सच्चाई की पुष्टि के बाद सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और सीवीसी/आईआरवीएम दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर उचित कारवाई की जाती है। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार गुमनाम/ छद्म नाम से भेजी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
Guidelines for Complainants
शिकायतकर्ता के लिए दिशानिर्देश
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Correct name and address are mandatory for processing of complaint.
शिकायत के संसाधन के लिए सही नाम और पता होना अनिवार्य है।
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Complaint should be brief with specific details. It should not be vague or contain
absurd and sweeping statements in which case it will only be filed.
शिकायत को विशिष्ट विवरण के साथ संक्षिप्त होना चाहिए। जिसके विरूद्ध इसे दाखिल किया जाता है, उसके विरूद्ध इमें अनिश्चित या बेतुका बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
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No correspondence shall be entertained on the subject after lodging of the complaint.
शिकायत दर्ज करने के बाद उस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
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The complaint having a vigilance angle shall only be examined. The vigilance angle
comprises of misuse of official position, demand and acceptance of illegal gratification,
cases of misappropriation/forgery or cheating, gross and willful negligence, blatant
violation of laid down systems and procedures, reckless exercise of discretion,
etc.
केवल उन शिकायत की जांच की जाएगी, जिसमें सतर्कता का मामला बनता होगा। सतर्कता के दृष्टि से सरकारी पदों का दुरूपयोग, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति, गैरकानूनी / जालसाजी या धोखाधड़ी के मामले, अशिष्टतापूर्ण और जानबूझकर लापरवाही, निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं का जानबूझकर उल्लंघन, स्वविवेक का दुरूपयोग आदि शामिल हैं।
SUBMIT A COMPLAINT
शिकायत प्रस्तुत करें
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